CM Yuva Udyami Vikas Yojana: अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी रास्ता रोक रही है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए लेकर आई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को ₹5 लाख का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा जिससे आप दुकान, सर्विस, स्टार्टअप या कोई भी छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आसान भी। इसमें 21 से 40 साल के बीच के युवा हिस्सा ले सकते हैं, बस आपके पास 8वीं पास का सर्टिफिकेट और एक छोटा सा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए शानदार मौका है।
CM Yuva Udyami Vikas Yojana: क्या है उद्यमी विकास योजना?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं को अधिकतम ₹5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर सकें।
अब इस योजना के माध्यम से एक लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। इसके लिए ₹5 लाख तक के उद्योगों/परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
CM Yuva Udyami Vikas Yojana: योजना की महत्वपूर्ण बातें
- युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज रहित लोन दिया जाता है जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
- आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा।
- लोन पाने के लिए व्यवसाय शुरू करने की विस्तृत योजना (DPR) जरूरी है।
- योजना का उद्देश्य 10 वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार करना है।
CM Yuva Udyami Vikas Yojana: कितना मिलता है ऋण?
योजना के तहत ₹5 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के प्रदान किया जाता है जिसे 4 वर्षों में चुकाना होता है। प्रारंभिक 6 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना होता है और यदि लाभार्थी समय पर ऋण का पूरा भुगतान कर देता है तो उसे अतिरिक्त 10% का लाभ दिया जाता है। सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान करने वाले लाभार्थी को योजना के दूसरे चरण में ₹7.5 लाख तक का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
CM Yuva Udyami Vikas Yojana: पात्रता मानदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु की 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला उम्मीदवार कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक को यह घोषित करना होगा कि वह योजना के सभी नियमों का पालन करेगा और पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
CM Yuva Udyami Vikas Yojana: योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
CM Yuva Udyami Vikas Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज (Documents) होना अनिवार्य है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पैन कार्ड
- परियोजना रिपोर्ट/डीपीआर (Detailed Project Report)
- स्व-घोषणा पत्र
CM Yuva Udyami Vikas Yojana: ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले सभी उम्मीदवार यूपी एमएसएमई (MSME) की ऑफिसियल वेबसाईट msme.up.gov.in पर जाएँ।
- ‘New User Registration’ लिंक पर क्लिक करें।
- ‘Scheme’ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का चयन करें।
- अपना आधार नंबर डालकर ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापित करें।
- अब अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल, जिला और राज्य आदि डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल को लॉगिन करना है।
- लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगा जिसे भरते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे- नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता आदि डीटेल्स तथा व्यावसायिक विवरण और परियोजना रिपोर्ट (DPR) की जानकारी दर्ज करें। अ
- अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जैसे- आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- यह सत्यापित करें कि आपने योजना की शर्तों को पढ़ लिया है और आप पात्र हैं।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी को भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
- फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक Tracking ID मिलेगा जिससे आप आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
FAQ.
प्रश्न: इस योजना के तहत कितनी राशि तक का लोन मिलता है?
उत्तर: अधिकतम ₹5,00,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।
प्रश्न: क्या इस योजना में किसी गारंटी की आवश्यकता होती है?
उत्तर: नहीं, यह योजना बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करती है।
प्रश्न: क्या आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?
उत्तर: नहीं, योजना के तहत आवेदन पूरी तरह से नि:शुल्क है।
प्रश्न: DPR क्या है और क्यों जरूरी है ?
उत्तर: DPR यानी Detailed Project Report एक दस्तावेज है जिसमें व्यवसाय का पूरा खाका होता है जैसे- लागत, संचालन, लाभ आदि। यह ऋण स्वीकृति में अहम भूमिका निभाता है।
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