Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: 5 लाख तक की मदद, जानिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 5 जबरदस्त फायदे

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: अगर आप एक किसान है या आपके घर में कोई खेती किसानी से जुड़ा है तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए जबरदस्त योजना चलाई है- कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत अगर कोई किसान खेत में काम करते वक्त या किसी अन्य कारण से दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो सरकार उसकी सहायता करती है।
सरकार द्वारा इस योजना के तहत यदि दुर्घटनावश किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹5 लाख तक की सहायता दी जाती है और अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए या दिव्यांग हो जाए तो ₹2 लाख तक की मदद मिलती है। आईए जानते हैं इस योजना के फायदे और यह भी कि आप इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं ताकि आप या आपके अपने इसका समय पर लाभ ले सकें

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगर कोई किसान, खेत मजदूर या खेती से जुड़ा परिवार का कोई सदस्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है और वह दिव्यांग हो जाता है तो सरकार की ओर से परिवार मुआवजा दिया जाता है।
इस योजना की खास बात यह है कि इसके माध्यम से ऐसे भूमिहीन किसानों को भी फायदा मिलता है जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं। इस इस योजना को 14 सितंबर 2019 से लागू किया गया था, तब से लेकर अब तक इस योजना का लाभ कई किसान उठा चुके हैं।

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Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: योजना के लिए पात्रता

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो किसान हों या कृषि कार्य में संलग्न हो जैसे- भूमि स्वामी किसान, बटाईदार, खेतिहर मजदूर आदि।
  • योजना का लाभ तभी मिलेगा जब मृत्यु या दिव्यांगता किसी दुर्घटना से हुई हो (प्राकृतिक मृत्यु शामिल नहीं है)।
  • दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर आवेदन करना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में ढाई महीने (75 दिन) तक की छूट जिलाधिकारी दे सकते हैं।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है ताकि पात्रता की पुष्टि की जा सके और सहायता राशि जल्द से जल्द जारी हो सके। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है:

  • भूमि संबंधित दस्तावेज (जैसे- खतौनी या बटाई का प्रमाण)।
  • आयु प्रमाण पत्र (जैसे- पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा पंचनामा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।
  • मोबाइल नंबर और आधार नंबर।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसान की मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में ₹5 लाख की अधिकतम सहायता दी जाती है। दी जाने वाली सहायता राशि को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं:

क्षति (Damage)देय धनराशि (Amount Payable)
मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति₹5,00,000
दोनों हाथ या दोनों पैर अथवा दोनों आंखों की क्षति₹5,00,000
एक हाथ तथा एक पैर की क्षति₹5,00,000
एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति₹2,50,000
स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक होने पर किंतु 100% से कम होने पर₹2,50,000
स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक होने पर किंतु 50% से कम होने को₹1,25,000

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: योजना के 5 बड़े फायदे

  1. यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  2. दुर्घटना के कारण 60% या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  3. बिजली गिरना, साँप का काटना, जल प्रलय, आग, डकैती, सड़क दुर्घटना, करंट लगना, डूबना जैसी दुर्घटनाएँ योजना के अंतर्गत कवर होती हैं।
  4. योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
  5. दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर आवेदन किया जा सकता है और समय सीमा के भीतर सहायता राशि का वितरण कर दिया जाता है।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025: कैसे करें आवेदन?

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आवेदक उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक पोर्टल esathi.up.gov.in पर जाएँ।
  • अगर आप नए यूजर है तो पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।
  • कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन फॉर्म को भरें।
  • आवेदन फॉर्म में मृतक या घायल व्यक्ति का विवरण, दुर्घटना की जानकारी, बैंक खाता विवरण, परिवार के सदस्यों की जानकारी आदि डिटेल्स सही-सही भरें।
  • अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे- आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खतौनी आदि को स्कैन करके अपलोड करें।
  • भरे गए सभी जानकारियों को एक बार पुनः जाँच लें और यदि सब कुछ सही है तो आवेदन पत्र को जमा करें।
  • आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।

2. ऑफलाइन आवेदन

  • सबसे पहले अपने क्षेत्र के तहसीलदार या एसडीएम कार्यालय में जाएँ।
  • कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरें।
  • आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज को संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म को दस्तावेजों के साथ सानलग्न करके संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।

नोट: आवेदन फॉर्म को दुर्घटना के 45 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी इस समय अवधि को 1 महीने और बढ़ा सकते हैं। यदि इस समय अवधि के भीतर आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है तो आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


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