MPPSC ARO Recruitment 2025: जानें पात्रता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी

MPPSC ARO Recruitment 2025

MPPSC ARO Recruitment 2025: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक अनुसंधान अधिकारी (Assistant Research Officer) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 24 जनवरी 2025 से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो अनुसंधान और विश्लेषण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
इस भर्ती के तहत मध्यप्रदेश सरकार के जनजाति कार्य विभाग में सहायक अनुसंधान अधिकारी (Assistant Research Officer) के कुल 17 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है।

MPPSC ARO Recruitment 2025: कैटेगरी वाइज रिक्तियों की संख्या

सहायक अनुसंधान अधिकारी (Assistant Research Officer) के पद हेतु कुल 17 रिक्तियां जारी की गई है। कैटेगरी वाइज इन रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:

  • सामान्य वर्ग (UR) के अभ्यर्थियों के लिए कुल पद – 5
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC )के अभ्यर्थियों के लिए कुल पद – 5
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए कुल पद – 1
  • अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल पद – 3
  • अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कुल पद – 3

MPPSC ARO Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्रम संख्या (S.no.) कार्यक्रम (Events)तिथि (Date)
1.आवेदन शुरू होने की तिथि24 जनवरी 2025
2. आवेदन करने की अंतिम तिथि23 फरवरी 2025
3. आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि29 जनवरी से 25 फरवरी 2025
4. परीक्षा तिथिआयोग की तरफ से घोषित किया जाएगा

MPPSC ARO Recruitment 2025: पात्रता मापदंड

शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या सांख्यिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी के पास दो वर्ष का अनुसंधान कार्य का अनुभव होगा तो से अंतिम चयन में weightage प्रदान किया जाएगा।

आयुसीमा

सहायक अनुसंधान अधिकारी (ARO) के पद पर आवेदन करने के लिये अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

MPPSC ARO Recruitment 2025: आवेदन फीस

  1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगज जन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन फीस – ₹250
  2. सामान्य वर्ग तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन फीस – ₹500

नोट : सभी अभ्यर्थी अपना आवेदन फीस ऑनलाइन माध्यम जैसे- डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हैं।

MPPSC ARO Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया

MPPSC ARO Recruitment 2025 में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा के आयोजन से संबंधित समस्त जानकारियां जैसे- परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं ऐडमिट कार्ड की उपलब्धता के विषय में समस्त जानकारी उचित समय पर आयोग की ऑफिसियल वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in के माध्यम से घोषित किया जाएगा अतः सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे नियमित रूप से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की वेबसाईट को चेक करते रहें।

MPPSC ARO Recruitment 2025: ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले सभी उम्मीदवार MPPSC की आधिकारिक वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in पर जाएँ।
  • होम पेज पर ‘Apply Online’ लिंक पर क्लिक करें।
  • तत्पश्चात लिंक पर क्लिक करें और ऐप्लिकेशन फॉर्म के सामने एक्शन बटन पर क्लिक करें।
  • अब घोषणा पत्र को चेक कर के ‘I Accept’ बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म में अपने सभी विवरण भरें और आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अपलोड करें।
  • अपने आवेदन फॉर्म को भरने के पश्चात आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • सभी जानकारी और दस्तावेज सही होने पर और आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् ‘Submit’ बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को जमा करें।
  • सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद ऐप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।

FAQ.
प्रश्न: क्या यह भर्ती अस्थायी पदों के लिए है?
उत्तर: नहीं, आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में पद की स्थिति अस्थायी बतायी गयी है हालांकि भविष्य में इन पदों के स्थायी होने की संभावना है।

प्रश्न: क्या लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी?
उत्तर: नहीं, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

प्रश्न: क्या मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं परंतु उन्हें आरक्षण और आयु में छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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