NFBS Scheme: केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों,मज़दूरों, विधवाओं तथा समाज के निचले तबके के लोगों के लिए उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु समय-समय पर विभिन्न सरकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। ऐसे ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है- ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’।
इस योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी। योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई हो, उन्हें ₹30000 की एकमुश्त राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। आईए जानते हैं योजना की अन्य डिटेल्स के बारे में
NFBS Scheme: योजना की विशेषताएँ
- योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों की ₹30,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- पहले दी जाने वाली राशि ₹20,000 थी जिसे बाद में बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया।
- योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है,ऑफलाइन माध्यम से किया गया आवेदन अमान्य होगा।
- NFBS Scheme योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति अर्थात मुखिया की मृत्यु हो जाती है।
NFBS Scheme: आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता
- NFBS Scheme के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
- परिवार की आय ₹56,460 (शहरी) एवं ₹46,080 (ग्रामीण) होना चाहिए।
- मृत्यु के समय कमाऊ मुखिया की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदक को कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने के 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा।
- आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।
आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
आवेदक को आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर तथा मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र भी आवेदन करते समय अपने पास अवश्य रखें क्योंकि आय सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना होगा।
NFBS Scheme: ऐसे करें आवेदन
- सर्वप्रथम आवेदक को NFBS Scheme योजना की ऑफिसियल वेबसाईट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- ‘Apply’ बटन पर क्लिक करें और अपनी सभी आवश्यक विवरण भरें।
- आधार सत्यापन करने हेतु ‘Verify AADHAR and submit for Registration’ पर क्लिक करें।
- आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
- रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद ‘Apply now’ पर क्लिक करें।
- अब अपने सभी विवरण भरकर और आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करके ऐप्लिकेशन फॉर्म को फाइनल लॉक करें।
- फाइनल लॉक के पश्चात फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य ले लें।
ऐप्लिकेशन फॉर्म भरने का संपूर्ण प्रोसेसे PDF
FAQ.
प्रश्न: क्या योजना का लाभ केवल बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलेगा?
उत्तर: हाँ, यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए है अथवा जिनकी आय ₹56,460 (शहरी) एवं ₹46,080 (ग्रामीण) से अधिक नहीं है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न: योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
उत्तर: ₹30,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
प्रश्न: क्या योजना के लिए आवेदन करने की कोई आयु सीमा है ?
उत्तर: हाँ, योजना का लाभ पाने के लिए मृत्यु को प्राप्त होने वाले मुखिया की आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होना चाहिए।
प्रश्न: क्या इस योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, योजना के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे,अन्य किसी माध्यम से किया गया आवेदन अमान्य होगा।
प्रश्न: क्या आवेदन करने की कोई समय सीमा है?
उत्तर: हाँ, परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने के 1 साल के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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