NPS Update 2025: केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने NPS पेंशनभोगियों के लिए फिक्सड मेडिकल अलावेंस (FMA) से जुड़ा नया अपडेट जारी किया है। जो सरकारी कर्मचारी नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं और CGHS क्षेत्रों के बाहर रहते हैं, उन्हें अब ₹1000 प्रतिमाह FMA का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस भत्ते का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा जिससे पेंशनभोगियों को उनके चिकित्सा खर्चों में सहायता मिलेगी। आईए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी
NPS Update 2025: क्या है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस?
फिक्स मेडिकल अलाउंस केंद्र सरकार के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाने वाला मासिक भत्ता हैं जो CGHS (Central Government Health Scheme) के लिए योग्य हैं पर CGHS एरिया से बाहर होने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
DoPPW ने यह स्पष्ट किया है कि NPS के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी वही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा, जो OPS (Old Pension Scheme) के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इस फैसले से NPS के तहत रिटायर होने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो पहले OPS पेंशनभोगियों की तरह इस लाभ के लिए पात्र नहीं थे।
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NPS Update 2025: FMA प्राप्त करने के लिए क्या है पात्रता?
- फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) के लिए वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पात्र होंगे जो NPS के तहत प्राप्त कर रहे हैं।
- ऐसे सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी जो CGHS के लिए पात्र हैं किंतु CGHS एरिया से बाहर होने के कारण उन्हें का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- यदि कोई पेंशनभोगी पहले से CGHS या किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत OPD सुविधाओं का लाभ ले रहा है तो वह FMA के लिए पात्र नहीं होगा।
- पेंशनभोगियों को हर साल अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
NPS Update 2025: FMA से संबंधित प्रमुख फॉर्म्स
केंद्रीय पेंशन पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने फिक्सड मेडिकल अलाउंस से संबंधित तीन प्रमुख फार्म जारी किए हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:
1. Form N-1
इस फार्म के माध्यम से पेंशनभोगी यह सत्यापित करता है कि वह ऐसे क्षेत्र में निवास करता है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) या किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं पा रहा है। साथ ही पेंशनभोगी यह भी निश्चित करता है कि उसने किसी CGHS कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है ओर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य योजना की OPD का लाभ नहीं उठा रहा है।
2. Form N-2
यह फॉर्म FMA की बकाया राशि के भुगतान के लिए नामांकन से संबंधित है जिसमें पेंशनभोगी अपनी मृत्यु की स्थिति में FMA की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए नॉमिनेटेड व्यक्ति का विवरण प्रदान करता है। फॉर्म में नामांकित व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, पता, पेंशनभोगी के साथ उसका संबंध और भुगतान किए जाने वाले हिस्से का प्रतिशत शामिल होता है।
3. Form 2
फॉर्म 2 एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी पारिवारिक जानकारी प्रदान की जाती है। यह फॉर्म विशेष रूप से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उपयोगी होगा। इस फॉर्म का उद्देश्य सरकारी सेवकों के परिवारों के सदस्यों का विवरण प्राप्त करना है ताकि सेवानिवृत्ति के पश्चात परिवार, पेंशन और अन्य लाभों को सही ढंग से प्राप्त कर सके।
Form 2 के अंतर्गत कर्मचारी का नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, जन्मतिथि, रिश्ता, वैवाहिक स्तिथि एवं अन्य जानकारियाँ शामिल होती हैं।
FAQ.
प्रश्न: FMA की राशि कितनी है?
उत्तर: ₹1000 प्रतिमाह।
प्रश्न: FMA का भुगतान कैसे किया जाएगा?
उत्तर: इसका भुगतान तिमाही आधार पर सीधे पेंशनभोगी के बैंक खाते में किया जाएगा।
प्रश्न: क्या FMA के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।
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